मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों के जो रिकॉर्ड एनडीटीवी को मिले हैं उससे साफ है कि कैसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में धड़ाधड़ अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. एक ही डॉक्टर 8-10 अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टरों के नाम से रजिस्टर्ड हैं. मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का लाइसेंस मिला है लेकिन अस्पताल में एक डॉक्टर तक नहीं. अनुराग द्वारी की स्पेशल रिपोर्ट.
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