सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार को गाइडलाइन तैयार करने के आदेश दिए हैं. SC ने कहा कि कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है. ऐसे में बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में कोविड से मौत पर पीड़ित परिवारों को पहले से ही चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है. देखें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से एनडीटीवी की खास बातचीत.
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