ग्वालियर के मुरार इलाके में दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने फरियादी लड़की और परिजनों के साथ मारपीट करने और आरोपियों की मदद करने को पुलिस का गंभीर कृत्य माना है और पूरे मामले को सीबीआई के हवाले करने के निर्देश दिए हैं. मारपीट के दोषी मुरार थाने के टीआई अजय पवार और सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं. साथ ही एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी रामनरेश पचौरी, टीआई प्रीति भार्गव, टीआई अजय पवार, एसआई कीर्ति उपाध्याय पर भी इंक्वायरी बैठाई गई है.
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