लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी गई है. इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं. इसके मुताबिक अगर नाबालिग गाड़ी चलाते मिला तो मां-पिता को दोषी माना जाएगा. नाबालिग की गाड़ी से किसी की मौत हो जाए तो मां-पिता को जेल होगी. तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना होगा. एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा. वहीं सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना और हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा.
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