सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीलिंग तोड़ने के मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम रुल ऑफ़ लॉ पर चल रहे हैं या रूल ऑफ़ मॉब पर? कोर्ट ने कहा कि अगर सील गलत तरीके से लगाई गई थी तो आपको अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था. वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने सील तोड़कर कोर्ट की अवमानना नहीं की है. उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं लोगों के प्रति जवाबदेह हूं.
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