Thursday, November 18, 2021

बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराध में स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी नहीं: पॉक्‍सो कानून पर SC का फैसला

बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराध पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. दरअसल यौन इच्‍छा से बच्‍चों के यौन अंगों को छूना पॉक्‍सो के तहत अपराध है. पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत बेहद सख्‍त सजा का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी नहीं है. यह मामला तब उठा था जब बॉम्‍बे हाईकोर्ट में ऐसा कहा गया था कि स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी है.

from Videos https://ift.tt/3wXUjHQ

No comments:

Post a Comment