सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है. उसके लिए पहले हाई कोर्ट से इजाजत लेनी होगी. उनका मानना है कि इन मामलों में जन प्रतिनिधि शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं.
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