मास्क न पहनने वालों को कोविड-19 केंद्र में सामुदायिक सेवा के काम पर लगाने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने गुजरात को निर्देश दिया है कि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के केंद्र के कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान नाराजगी भी जताई. शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों के मास्क पहनने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मास्क को लेकर सख्ती बढ़ाई जाए या जुर्माना बढ़ाया जाए.
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