निर्भया रेप कांड में दोषी पवन के नाबालिग होने के दावे पर अब सुप्रीम कोर्ट 2:30 बजे फैसला सुनाएगा. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी की जा चुकी है. दिल्ली पुलिस की ओर से एसजी तुषार मेहता ने दलील दी कि पवन घटना के समय नाबालिग नहीं था. पवन का जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था. इसी के आधार पर साफ हुआ कि वो नाबालिग नहीं है. दोषियों ने पुलिस के जांच अफसर की 2013 की रिपोर्ट का विरोध नहीं किय. तुषार मेहता ने आगे कहा कि पुलिस ने जनवरी 2013 में उम्र की वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल किया. उसके मां- पिता ने भी इसकी पुष्टि की थी. नाबालिग होने का दावा कभी भी किया जा सकता है.
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