सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार से ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त गाइडलाइन्स बनाने की बात कही है. SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि व्यक्ति की निजता का संरक्षण करना सरकार की ही जिम्मेदारी है. कोई किसी को ट्रोल क्यों करे और झूठी जानकारी क्यों फैलाए. आखिर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने का हक क्यों नहीं है. बता दें कि SC ने यह बातें सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही. इस मामले पर जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले पर ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाईकोर्ट फैसला दे सकता है. सरकार और आईटी डिपार्टमेंट इसे देखे और समस्या का हल तलाशे.
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