देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, जिसके बाद लोगों का हजारों रुपये का चालान हो रहा है. साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है. अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक अगर वाहन चालक अपने आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि जानकारी मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखा दें तो उसको वैध माना जाए और उनका चालान ना किया जाए.
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