मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को अग्रिम जमानत दे दी है. रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपये निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra News) को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी है. रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है. इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था.
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