भीमा- कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव, वरनन गोन्जाल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को जमानत देने से इनकार करते हुए अगले चार हफ्ते तक उन्हें घर में नजर बंद रखने का फ़ैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले की SIT से जांच नहीं कराई जाएगी. बता दें कि गत 29 अगस्त को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उन्हें उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट रखने के आदेश जारी किए थे. तभी से वे अपने घरों में नजरबंद हैं. तीन जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से ये फ़ैसला दिया है. इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की राय बाकी दो जजों से अलग रही. उन्होंने पुणे पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस मामले को SIT जांच के लिए फिट केस बताया.
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