हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमिटी ने अदाणी ग्रुप को क्लीनचिट दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है. सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी.
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