कर्नाटक हाइकोर्ट की तीन सदस्यों की बैंच ने हिजाब मामले में फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है. इस मामले में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हाइकोर्ट का रुख किया था. हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
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