हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी स्थानीय आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण हरियाणी के मूल निवासियों को दिया गया था, यह तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों में दिया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.
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