कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर धरने की याचिका के मामले में किसानों के सार्वजनिक सड़कों पर आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको विरोध का अधिकार है, लेकिन आप दूसरों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं. राजस्थान के किसानों के संगठन किसान महापंचायत ने याचिका दाखिल की थी.
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