COVID-19 के कारण खुदकुशी करने का मामले को भी केंद्र सरकार कोविड से हुई मौत मानेगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. कोविड संक्रमित होने पर कोई 30 दिनों के भीतर खुदकुशी कर लेता है तो इसे कोविड से हुई मौत माना जाएगा.
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