केरल में बक़रीद के लिए लॉकडाउन में तीन दिन की छूट देने का फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात के बावजूद छूट देना डरावना है. कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने दबाव के कारण छूट दी है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अब अधिसूचना रद्द नहीं कर सकते, घोड़ा अस्तबल से निकल चुका है.
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