सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शराब पीने से मौत पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. शिमला के एक चौकीदार की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी मृत्यु दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आती.
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