सचिन पायलट व अन्य 18 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्यता के स्पीकर के नोटिस मामले में पायलट कैंप को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. इस मामले में वरिष्ठ वकील पूनम चंद भंडारी ने कहा, 'नोटिस पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई तब तक नहीं होगी, जब तक हाईकोर्ट फैसला न दे. हाईकोर्ट पूरे मामले को सुनने के बाद फैसला देगा. अब केंद्र को भी अपना पक्ष रखने का वक्त मिल जाएगा.' स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा, 'हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है. यानी जो स्थिति 14 तारीख की थी, वही बरकरार रहेगी.'
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