सुप्रीम कोर्ट ने बेड की वजह से दर दर भटक रही महिला की मौत के मामले में नोएडा प्रशासन को फटकार लगाई है. उत्तर प्रदेश सरकार को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है. कोर्ट ने अलग से कोई क्वारंटाइन नियम बनाने के लिए और केंद्र के बनाए गए क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने के लिए नोएडा प्रशासन से कहा है.
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