गृह मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2020 को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आदेश पारित किया है जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा लघु वन उत्पाद एवं गैरवन उत्पाद काष्ठ के एकत्रीकरण कटाई एवं प्रसंस्करण से छूट दी है. इसके अलावा बांस ,नारियल , सुपारी , कोको एवं मसालों की खेती ,प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है. वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोओपरेटवि क्रेडिट सोसायटी एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ओपरेट करने की अनुमति दी गई है.
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