एलजीबीटीक्यू के एक कार्यक्रम में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के समर्थन में ‘देश विरोधी' नारेबाजी करने के लिए देशद्रोह के आरोप में कार्यकर्ता उर्वशी चूडावाला की अग्रिम जमानत याचिका को यहां की एक अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राजवैद्य ने चूड़ावाला की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने चूड़ावाला (22) को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी इंकार कर दिया. उच्च न्यायालय में अर्जी दायर करने के लिए उन्होंने राहत मांगी थी.
from Videos https://ift.tt/3872692
No comments:
Post a Comment